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गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पेट्रोल पंप पर स्कैन होगा वाहन नंबर

 Written By: India TV UP Bureau Desk
 Published : Sep 21, 2026 07:16 pm IST,  Updated : Sep 21, 2026 09:29 pm IST

गाजियाबाद जिले में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) के बिना किसी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

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गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल Image Source : PTI

गाजियाबाद में वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUC जांचा जाएगा। अगर वाहन का PUC वैध नहीं मिला तो पेट्रोल पंप से उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने वाहन मालिकों को किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए 30 सितंबर तक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने की सलाह दी है।

खास ऐप के जरिए होगी वाहनों के PUC की जांच 

जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी के मुताबिक, जिले में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर एक विशेष ऐप के जरिए वाहनों के PUC की जांच की जाएगी। वाहन चालक जैसे ही ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचेगा, उसके वाहन का नंबर स्कैन किया जाएगा। सिस्टम में नंबर दर्ज होते ही संबंधित वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की जानकारी सामने आ जाएगी। अगर PUC वैध पाया गया तो वाहन को सामान्य तरीके से पेट्रोल या डीजल मिल सकेगा। वहीं, प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने की स्थिति में ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपने PUC की स्थिति जांच लें।

PUC खत्म होने पर हो सकता है चालान 

प्रशासन ने साफ किया है कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलने तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए संबंधित स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन उपलब्ध न कराया जाए। पेट्रोल पंपों पर लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत वाहन की पहचान और PUC की वैधता जांचने की प्रक्रिया ऐप के माध्यम से की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। साथ ही वाहन मालिकों को अपने प्रदूषण प्रमाण पत्र समय पर बनवाने और उसका नवीनीकरण कराने के लिए भी जागरूक करना है। ऐसे में जिन वाहन चालकों का PUC समाप्त हो चुका है या जल्द समाप्त होने वाला है, उन्हें 30 सितंबर से पहले इसे अपडेट कराने की सलाह दी गई है।

(रिपोर्ट: जुबैर अख्तर)

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